स्नेह लता शर्मा की रिपोर्ट
नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने 2017 में उन्नाव में एक नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे उत्तर प्रदेश के पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को 27 जनवरी से 10 फरवरी तक के लिए अंतरिम जमानत दी है।
कोर्ट ने यह राहत सेंगर की बेटी की शादी के मद्देनजर दी है। बताते चलें कि सेंगर ने अपनी बेटी की शादी के आधार पर अंतरिम जमानत व सजा के निलंबन के लिए अर्जी दायर की थी।
इससे पहले पिछली सुनवाई में सेंगर की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता कन्हैया सिंघल ने कोर्ट को बताया था कि सेंगर की बेटी की शादी का कार्यक्रम 18 जनवरी को शूरू हो रहा है और आठ फरवरी को उसकी शादी है।
उल्लेखनीय है कि दिल्ली कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को दिसंबर 2019 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। सीबीआई कोर्ट ने उन पर 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था।
अभियोजन पक्ष के अनुसार दुष्कर्म पीड़िता का अपहरण किया गया था और फिर 60 हजार रुपए में बेच दिया गया था। 4 बार के विधायक रहे कुलदीप सिंह सेंगर पर 2017 में दुष्कर्म का आरोप लगा था।