मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना का लाभ लें पात्र अभ्यर्थी
संजय सोनी की रिपोर्ट
अलीगढ़ । प्रदेश में पावरलूम बुनकरों को गैर पारंपरिक ऊर्जा या सौर ऊर्जा से लाभान्वित करने, पर्यावरण संरक्षण और उन्हें वस्त्र उत्पादन की प्रतिस्पर्धा में बनाए रखने के लिए शासन ने मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना को मंजूरी दी है। योजना के तहत पात्र पावरलूम बुनकरों को सौर ऊर्जा प्लांट लगाने पर 50 फीसदी तक सब्सिडी दी जाएगी।
सहायक आयुक्त हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग देवेन्द्र कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना के तहत पावरलूम बुनकरों को सोलर प्लांट की कुल लागत का 50 फीसदी अनुदान दिया
जाएगा। योजना को लागू करने के लिए यूपीनेडा को कार्यदायी संस्था बनाया गया हैं। संयंत्र स्थापित करने में 50 फीसदी राशि लाभार्थी को अपने स्रोत या बैंक से ऋण लेकर जुटानी होगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के पावरलूम बुनकरों को प्लांट की कुल लागत पर 75 फीसदी अनुदान दिया जाएगा। 25 फीसदी राशि लाभार्थी को अपने स्त्रोत या बैंक से ऋण लेकर जुटानी होगी।
उन्होंने बताया कि योजना के तहत 18 वर्ष से 59 वर्ष के बीच के वस्त्र उत्पादन में कार्यरत बुनकर जिनके पास बुनकर परिचय पत्र अथवा विद्युत विभाग द्वास निर्गत विद्युत कनेक्शन का प्रमाण हो योजना में आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि आवेदन के साथ बुनकर आधार कार्ड अथवा फोटोयुक्त वोटर कार्ड संलग्न करें। बुनकर के पास सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिये उपयुक्त स्थान या छत उपलब्ध हो और वह योजनार्न्तगत बुनकर अंश लगाने में सक्षम हो आवेदन कर सकता है।