अलीगढ़ जिलाधिकारी चंद्र भूषण सिंह के निर्देश पर एडीएम सिटी राकेश कुमार मालपाणी ने अलीगढ़ महानगर में वर्तमान में कोविड-19 के चलते प्रचलित अनलॉक 01 एवं अन्य संवेदनशील कारणों से आपातिक स्थिति बनी हुई है। स्थानीय अभिसूचना एवं अन्य माध्यमों से मुझे ज्ञात हुआ है कि इस अवसर पर कुछ असामाजिक तत्व अलीगढ़ महानगर की शांति व्यवस्था भंग करने की कुचेष्ठा कर सकते हैं जिसको लेकर अलीगढ महानगर क्षेत्र में धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता लागू की गई है। यह आदेश आज दिनांक 3 जून 2020 से दिनांक 30 जून 2020 तक लागू रहेगा। यदि कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करेगा तो वह धारा 188 आईपीसी के अंतर्गत तथा अन्य सुसंगत अधिनियम एवं विधिक प्रावधानों के अंतर्गत दंड का भागी होगा।