नीरज जैन की रिपोर्ट
उत्तर प्रदेश । कानपुर प्रेस कौंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य श्याम सिंह पंवार से मिली जानकारी के अनुसार सचिव द्वारा भारतीय प्रेस परिषद की अध्यक्षा की ओर से कानपुर नगर के मंडलायुक्त व पुलिस आयुक्त को लिखित वक्तव्य देने के लिए नोटिस भेजी है । भेजी गई नोटिस में कानपुर क्षेत्र में “ब्लाक ग्रेजुएट और शिक्षक एमएलसी” चुनाव में कानपुर नगर के जिला प्रशासन द्वारा मतगणना स्थल पर मीडियाकर्मियों के प्रवेश पर रोक लगाने की जिला प्रशासन की कथित करवाई पर स्वत: संज्ञान लेते हुए लिखित वक्तव्य हेतु 27/03/2023 को नोटिस जारी की थी।
कानपुर नगर के मंडल आयुक्त व पुलिस आयुक्त द्वारा उक्त नोटिस का उत्तर न दिए जाने के कारण पुनः 2 जून 2023 को नोटिस जारी करते हुए भारतीय प्रेस परिषद को अध्यक्षा की ओर से सचिव ने लिखा है कि प्रारंभिक रूप में शिकायत पर विचारोप्रांत्र माननीय अध्यक्षा महोदया ने विचार व्यक्त किए हैं कि प्रकरण प्रेस की स्वतंत्रता पर अतिक्रमण/कुठाराघात का प्रतीत होता है।
सचिव ने भारतीय प्रेस परिषद की अध्यक्षा के हवाले से लिखा है कि क्यों न प्रेस परिषद अधिनियम,1978 की धारा 13(1) के साथ पठित अधिनियम की धारा (15)(4) के अंतर्गत मामले को प्रेस परिषद द्वारा कार्यवाही क्यों न की जाए।
नोटिस के माध्यम से उक्त दोनों अधिकारियों को अपना लिखित बयान नोटिस प्राप्त होने के 14 दिन के अन्दर प्रेषित करने को कहा गया है। नोटिस में ये भी लिखा गया है कि यदि आप की ओर से निर्धारित समय सीमा में कोई सूचना न मिलने पर इस शिकायत को प्रेस परिषद की जांच समिति के समक्ष हेतु उचित आदेश हेतु प्रस्तुत कर दिया जायेगा।