उत्तर प्रदेश अलीगढ़ में जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह के निर्देश पर सिटी मजिस्ट्रेट विनीत कुमार सिंह ने बताया कि शासन ने आर्म्स एक्ट में संशोधन किया है जिसमें अब लाइसेंस धारक केवल दो ही शस्त्र रख सकता है यदि किसी भी लाइसेंस धारक के पास 3 शस्त्र लाइसेंस या 3 शस्त्र अंकित है तो संबंधित लाइसेंस धारक को किसी भी एक शस्त्र को किसी भी आर्म्स डीलर या मालखाना में निस्तारण कर शस्त्र लाइसेंस निरस्त या सरेंडर करना होगा उन्होंने बताया कि लाइसेंस की अवधि धारा 15 के अनुसार 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दी गयी है।प्रत्येक लाइसेंस धारक को 30 जून से पूर्व यूआईन अनिवार्य रूप से अंकित कराना होगा।ऐसा न करने पर शस्त्र लाइसेंस अबैध होगा।