एटा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक स्वप्निल ममगाई के निर्देशन में शुक्रवार को थाना सकीट पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना सकीट, जनपद एटा पर पंजीकृत मु.अ.सं. 100/19 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम तथा मुअसं- 101/19 धारा 307 भादवि (पु0मु0) में वॉछित चल रहे 10000 रुपये के इनामिया अभियुक्त इलियास पुत्र असगर निवासी मौहल्ला काजी थाना सकीट, एटा को आसपुर तिराहा पेट्रोल पम्प मन्दिर के पास से समय करीब 03.45 बजे गिरफ्तार किया गया ! पुलिस प्रवक्ता के अनुसार अभियुक्त इलियास के विरूद्ध थाना हाजा पर मु0अ0सं0 100/19 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम थाना सकीट . मु0अ0सं0 101/19 धारा 307 भा0द0वि0 पु0मु0 थाना सकीट . मु0अ0सं0 19/14 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम थाना सकीमु0अ0सं0 27/14 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम थाना सकीट मु0अ0सं0 16/15 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम थाना सकीट मु0अ0सं0 144/15 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम थाना सकीट एटा
मु0अ0सं0 181/15 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम थाना सकीटमु0अ0सं0 54/16 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम थाना सकीट मु0अ0सं0 05/19 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम थाना सकीट मु0अ0सं0 199/16 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना सकीट मु0अ0सं0 04/15 धारा 3 यूपी गुण्डा अधिनियम थाना सकीट मु0अ0सं0 281/15 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना सकीट मु0अ0सं0 64/18 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम थाना सकीट मु0अ0सं0 176/18 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना सकीट एटा पंजीक्रत है