लूट की झूठी सूचना देने वालों की खैर नही,लगेगी धारा 151 सीआरपीसी के तहत जायेंगे जेल
अन्नू सोनी की रिपोर्ट
अलीगढ़ जनपद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु दिये गये आदेश-निर्देशों के क्रम में थाना चण्डौस पुलिस टीम द्वारा लूट की झूठी सूचना देने वाले 03 लोगों को गिरफ्तार किया गया । आपको बता दें कि 10 और 11 सितम्बर 2022 की रात्रि को ताजपुर गाँव से पहले बाग के पास केन्टर सवार व्यापारी व चालक ने सूचना दी थी कि 03 मोटरसाइकिल पर सवार छः व्यक्ति हमसे 02 लाख 20 हजार रुपये लूट ले गये हैं । व्यापारी द्वारा रंजिश निकालने व दूसरे व्यक्तियों को फंसाने हेतु लूट की झूठी सूचना दी गई थी ।
व्यापारी आस मौहम्मद पुत्र काले खां निवासी रामपुर शाहपुर थाना चंडौस अलीगढ़ तथा केन्टर चालक जाबिर पुत्र आस मौहम्मद निवासी रामपुर शाहपुर थाना चंडौस अलीगढ़ ने बताया कि हम लोग सिकन्दराबाद जिला बुलन्दशहर के आढ़ती नन्हे के यहाँ लकड़ी का माल बेचकर 2 लाख 20 हजार रुपये लाये थे जबकि गहनता से जाँच एवं पूछताछ करने पर पाया गया कि यह लोग नन्हे आढ़ती निवासी सिकन्दराबाद से 78 हजार रूपये का पेमेन्ट लेकर आये थे ।घटना संदिग्ध प्रतीत होने पर केन्टर गाड़ी की तलाशी ली गयी तो केन्टर गाड़ी की सीट के नीचे बने बॉक्स से 78 हजार रुपये बरामद हुये इसके बाद व्यापारी आस मौहम्मद ने बताया कि हमारी गाँव में रंजिश चल रही है । जिनको फंसाने के लिये लूट की झूठी सूचना दी थी । इस तरह रंजिश के तहत लूट की झूठी सूचना देने वाले व्यक्तियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।
【एसएसपी ने अधीनस्थों को झूठी सूचना व अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध कड़ी दण्डात्मक कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं एवं आमजन से अपील की है कि अपनी रंजिश निकालने या किसी को फँसाने के लिए झूठी सूचना न दें नहीं तो वैधानिक कार्यवाही की जायेगी ।】