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सुचना अधिकार अधिनियम 2005 उत्तर प्रदेश सुचना का अधिकारी नियमावली 2015के प्राविधानों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया

बाराबंकी राज्य सूचना आयुक्त अजय कुमार उप्रेती जनपद बाराबंकी केे कलेक्ट्रेट स्थित लोक सभागार बाराबंकी में जनपद स्तरीय कार्यालयों में नियुक्त जनसूचनाअधिकारियों को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 तथा उ0प्र0 सूचना का अधिकारी नियमावली-2015 के प्राविधानों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। आवेदक को पूरी जिम्मेदारी एवं ईमानदारी से समझाये, संवाद अवश्य जारी रखा जाये। कोई सवाल रिजेक्ट भी किया जाये तो आवेदक को सम्बन्धित एक्ट से भी अवगत कराये। सूचना के अधिकार अधिनियम ने आम आदमी को हक दिया है कि वह किसी भी सरकारी दफ्तर में जाकर कोई भी जानकारी मांग सकता है। जनसूचना अधिकार अधिनियम(आरटीआई) आमजन के हक में एक क्रांतिकारी एक्ट है। वांछित सूचना 30 दिन में न देने पर जनसूचना अधिकारी पर व्यक्तिगत तौर पर प्रतिदिन 250 रूपये जुर्माना लगाने का अधिकार आयोग को है। राज्य सूचना आयुक्त ने प्रशिक्षण के दौरान बताया कि विभिन्न सरकारी दफ्तरों में जनसूचना अधिकारी कार्यरत है। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य सभी जनसूचना अधिकारियों को सूचना का अधिकार अधिनियम और उ0प्र0 सूचना का अधिकारी नियमावली के प्राविधानों के बारे में जानकारी देना है। प्राविधानों की जानकारी होने पर ही अधिकारी अपना कार्य बेहतर तरीके से कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद यथास्थिति में बहुत बड़ा बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि शासन प्रशासन के तंत्र और आम जनता के बीच मंे शक्ति के संतुलन को इस अधिनियम ने आम जनता के पक्ष में शिफ्ट किया है। इस अधिनियम ने आम जनता को पाॅवर देकर सशक्त किया है।  इस दृष्टिकोण से यह एक क्रांतिकारी अधिनियम है। इसका मुख्य उद्देश्य भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना। उन्होंने कहा कि सूचना का अधिकार अधियिम 2005 महत्वपूर्ण कदम है। जनसूचना अधिकारियों का काम बहुत ही महत्वपूर्ण है।

 

 

जिला संवाददाता
सुरेंद्र चौहान

 

 

 

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