बाल श्रम निषेध एवं पोक्सो एक्ट पर विधिक जागरूकता शिविर का हुआ आयोजन
News Editor
[05:04, 14/6/2019] Ajay Pratap Chauhan:
अलीगढ़ 14 जून जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सौजन्य से कलेक्ट्रेट सभागार में बच्चों के अधिकार एवं उनसे सम्बंधित कल्याणकारी योजनाओं,बाल श्रम निषेध तथा पोक्सो एक्ट २०१२ विषय पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधिक सेवा प्राधिकरण की पूर्णकालिक सचिव पारुल पंवार ने कहा कि बालकों के हितार्थ कानून में कई प्रावधान किये गए हैं बाल विवाह निषेध अधिनियम,शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, पोक्सो एक्ट 2012, किशोर न्याय अधिनियम 2015 के साथ साथ संविधान में धारा 21अ भी जोड़ी गई है श्रम प्रवर्तन अधिकारी हिमांशु अग्रवाल ने श्रम विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष नीरा वार्ष्णेय ने समिति की कार्यप्रणाली एवं 18 वर्ष तक के बच्चों के संरक्षण हेतु चलाये जा रहे कार्यक्रम पर प्रकाश डाला जिला बाल संरक्षण इकाई की रेशमा अय्यूब ने पोक्सो एक्ट 2012 के प्रावधानों पर विस्तृत चर्चा की वरिष्ठ अधिवक्ता सरदार मुकेश सैनी ने बाल अपराधों के कारण एवं निवारण पर अपनी बात रखी उड़ान सोसाइटी द्वारा संचालित चाइल्ड लाइन के निदेशक ज्ञानेंद्र मिश्रा ने चाइल्ड लाइन 1098 के माध्यम से बालकों के संरक्षण के लिए किये जा रहे कार्यों के साथ साथ बाल अधिकारों पर अपने विचार रखे पराविधिक स्वयंसेवक निधि शर्मा ने बाल कल्याण अधिनियम के प्रावधानों पर प्रकाश डाला कार्यक्रम को सफल बनाने में प्राधिकरण बाबू सोहनलाल,सईदा खातून, सावित्री देवी,सुमैय्या खान, आभा वार्ष्णेय,उमा शर्मा,वाजिम खान,सीमा कुमारी,शिरीन राजेंद्र,रेनू शर्मा,नितिन अग्रवाल, मटरूमल,साधना गुप्ता,पदमा रानी, शबनम परवीन आदि का महत्वपूर्ण योगदान रहा संचालन ज्ञानेंद्र मिश्रा ने किया