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नगर आयुक्त ने सार्वजनिक सड़क पर अवैध रूप से निर्माण सामग्री रखने वालों पर नगर आयुक्त हुए सख्त 24 घंटे का अल्टीमेटम नहीं तो हो सकता है जुर्माना और साथ में खानी पड़ सकती हैं जेल की हवा

अलीगढ़ महानगर में सार्वजनिक सड़क पर अवैध रूप से निर्माण सामग्री रखने वालों पर नगर आयुक्त हुए सख्त 24 घंटे का अल्टीमेटम माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायालय और सीएनडीएस रूल अधिनियम के तहत सड़क किनारे बिल्डिंग सामग्री रखना अवैध-नगर आयुक्त। सड़क किनारे ईट बालू बदरपुर रखे होने पर देना होगा जुर्माना और जब्त होगी निर्माण सामग्री-नगर आयुक्त। नगर आयुक्त श्री सत्य प्रकाश पटेल जी के निर्देशों पर नगर निगम और जिला प्रशासन द्वारा रोजाना शहर के विभिन्न क्षेत्रों में अपर नगर मजिस्ट्रेट प्रथम जैनेंद्र सिंह के नेतृत्व में निर्माण सामग्री सड़क पर रखे हुए पाए जाने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा रही है सोमवार को भी अपर नगर मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में नगर निगम टीम ने कई स्थानों पर छापे मार कार्रवाई करते हुए ₹10000 जुर्माना वसूल किया। इस संबंध में नगर आयुक्त श्री सत्य प्रकाश पटेल ने बताया सार्वजनिक सड़क पर किसी भी तरह का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा ऐसे व्यक्ति जो सड़क व सड़क की पटरी पर बालू बदरपुर ईट आदि रखकर बिक्री कर रहे हैं तत्काल अपनी निर्माण सामग्री स्वयं हटा ले इसके लिए उन्हें 24 घंटे का समय दिया जाता है उन्होंने बताया 24 घंटे के बाद नगर निगम द्वारा महानगर के सभी क्षेत्रों में छापेमारी कार्रवाई करते हुए निर्माण सामग्री को जब्त कर लिया जाएगा और इसका हरजा खर्चा संबंधित निर्माण सामग्री विक्रेता से वसूल किया जाएगा आज प्रभावी कारवाई अपर नगर मजिस्ट्रेट जैनेंद्र सिंह के नेतृत्व में हुई जिसमें 10000 का जुर्माना वसूला गया और इस कार्रवाई में जोनल अधिकारी सभापति यादव स्वच्छता निरीक्षक बिशन सिंहअवर अभियंता आर सी मथुरिया आदि साथ थे

   चीफ एडिटर
अजय प्रताप चौहान
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