नीरज जैन की रिपोर्ट
उत्तर प्रदेश । इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2016 में दिए । फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया। SC ने अपने फैसले में साफ किया कि DND टोल फ्री रहेगा। SC ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2016 में दिए फैसले को सही ठहराया। HC ने डीएनडी फ्लाईवे को टोल फ्री किया था ।
कोर्ट ने इस फैसले के खिलाफ टोल कम्पनी NTBCL की अपील खारिज की। SC ने कहा NTBCL को बिना सार्वजनिक टेंडर जारी किए ठेका दिया गया, जो पूरी तरह मनमाना और गलत फैसला था””” SC ने कहा कि टोल वसूलने के लिए NOIDA और टोल कम्पनी NTBCL के बीच किया गया ।
समझौता गलत था। इस कंसेशन एग्रीमेंट को इस तरह बनाया गया था कि टोल कम्पनी अनंत काल तक टोल वसूलने के लिए अधिकृत कर दी गई थी।
इस समझौते के चलते आम लोगों से कई सौ करोड़ रुपए गलत तरीके से वसूले गए।