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मिथ्या ग्रुप होटल बार का लाइसेंस 07 दिन के लिए निलंबित

बार में अनियमितताएं पाये जाने पर कलेक्टर ने की कार्यवाही आबकारी विभाग ने बार को किया सील

 

राहुल वर्मा की रिपोर्ट

 

इंदौर। कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी के आदेश एवं सहायक आबकारी आयुक्त मनीष खरे के निर्देश में इंदौर जिले में अवैध शराब तस्करो और नियम विरुद्ध शराब विक्रय करने वालों पर कड़ी कार्यवाहियां लगातार जारी है। इसी कड़ी में होटल बार (fl3) मिथ्या ग्रुप का निरीक्षण आबकारी उपनिरीक्षक वृत मालवामिल अ द्वारा किये

जाने पर पायी गयी अनियमितताओं के लिए लाइसेंसी के विरुद्ध विधिवत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। प्रकरण को सहायक आबकारी आयुक्त मनीष खरे द्वारा कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी के समक्ष निराकरण हेतु प्रस्तुत किया गया।

कलेक्टर द्वारा उक्त बार का लाइसेंस 07 दिवस यथा 07 दिसम्बर से 13 दिसम्बर 2023 तक के लिए निलंबित कर 10 हजार रूपये की शास्ति भी अधिरोपित की गई है। इसके पालन में मिथ्या बार को गत 06 दिसम्बर 2023 की रात्रि को आबकारी विभाग द्वारा सीलबंद किया गया।

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