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योजना के तहत पहली बार गर्भवती होने पर तीन किस्तों में मिलते हैं 5000 रुपये 

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से 59498 लाभान्वित

-अच्छे पोषण और स्वास्थ्य देखभाल में मिला फायदा  

-योजना से संबन्धित जानकरी के लिए राज्य स्तर पर जारी किया गया हेल्पलाइन नंबर-7998799804 

 
उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में कोरोना के इस मुश्किल वक्त में जब रोजी-रोजगार को लेकर दिक्कत है तो ऐसे में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना महिलाओं के हितकर साबित हो रही है। इस योजना के अंतर्गत अलीगढ़ में दिसंबर 2020 तक 78158 महिलाओ को लाभ दिया जाना है जिसमे से अब तक  59498 महिलाएं लाभान्वित हुईं हैं। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी व पी.एम.एम.वी.वाई के नोडल अधिकारी डॉ एस.पी सिंह का कहना है कि कोरोना संक्रमण के दौर में भी पात्र महिलाओं को निरंतर योजना का लाभ देकर सही मौके पर आर्थिक मदद दी जा रही है। उम्मीद है इस राशि से माँ और बच्चे के अच्छे पोषण और स्वास्थ्य देखभाल में सहयोग मिल रहा है। उन्होंने बताया कि संक्रमण के चलते लाभार्थी योजना के फॉर्म अपने क्षेत्र की आशा, ए.एन.एम से संपर्क करके भर सकते हैं। डी.पी.सी गीतू जी के द्वारा बताया गया  कि  प्रवासी पात्र महिलाएँ भी आशा से संपर्क कर इस योजना का लाभ ले सकती हैं । अब इस योजना को लाभार्थियों के लिए अनुकून बनाने के लिए प्रदेश स्तर पर हेल्पलाइन नंबर 7998799804 जारी किया गया है। इस हेल्पलाइन से लाभार्थी फ़ोन पर ही आवेदन संबंधी तथा भुगतान न होने पर आ रही समस्याओं का निराकरण प्राप्त कर सकेंगी।

क्या है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना:

पहली बार गर्भवती होने वाली महिला व प्रसव बाद जच्चा-बच्चा के बेहतर स्वास्थ्य के लिए केंद्र सरकार द्वारा जनवरी 2017 को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत की गयी थी। प्रधानमंत्री मातृ  वंदना योजना के तहत पहली बार मां बनने वाली महिलाओं को पोषण के लिए 5000 रुपये का लाभ तीन किश्तों में दिया जाता है। पंजीकरण कराने के साथ गर्भवती को पहली किश्त के रूप में 1000 रुपये दिए जाते हैं। प्रसव पूर्व कम से कम एक जांच होने पर गर्भावस्था के छह माह बाद दूसरी किश्त के रूप में 2000 रुपये और बच्चे के जन्म का पंजीकरण होने और बच्चे के प्रथम चक्र का टीकाकरण पूर्ण होने पर तीसरी किश्त में 2000 रुपये दिए जाते हैं। लाभ पाने के लिए महिला की उम्र 19 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। महिला सरकारी कर्मचारी नहीं होनी चाहिए। सभी भुगतान गर्भवती के बैंक खाते में किये जाते हैं जिसका आधार से लिंक होना ज़रूरी है।

न बताएं ओटीपी-

 अलीगढ़ के डीपीएम एम पी सिंह ने बताया कि योजना से संबंधित कोई भी प्रतिनिधि लाभार्थी से ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) नहीं पूछता है और न ही सवेंदनशील सूचनायें जैसे अकाउंट नंबर, सीवीवी पिन मांगता है। यदि कोई व्यक्ति लाभार्थी से इस तरह की जानकारी मांगता है तो उसे यह जानकारी कतई न दें। इस तरह की जानकारी मांगने वाला व्यक्ति पीएमवीवाई प्रतिनिधि नहीं हो सकता। योजना के लिए आवेदन फॉर्म सिप्सा की वेबसाइट sifpsa.org पर भी उपलब्ध है।

अलीगढ़ से चीफ एडिटर
अजय प्रताप चौहान

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